सितारगंज: अपनी नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने के आरोपी जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक बेटे का पिता है। शक्तिफार्म के एक गांव में 14 वर्षीय बालिका गर्भवती निकली। 14 वर्षीय बालिका की तबियत बिगड़ने पर परिवारजन अस्पताल ले गये थे। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया तो वह तीन …
सितारगंज: अपनी नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती बनाने के आरोपी जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी एक बेटे का पिता है। शक्तिफार्म के एक गांव में 14 वर्षीय बालिका गर्भवती निकली। 14 वर्षीय बालिका की तबियत बिगड़ने पर परिवारजन अस्पताल ले गये थे।
डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया तो वह तीन माह की गर्भवती थी। किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने शनिवार को दुष्कर्म व पोस्को की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी जीजा को अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे जेल भेज दिया।
दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
धर्मशाला में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोषी को 7 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत ने दोषी रामविलास (22) बैजनाथ को उक्त सजा सुनाई है। इसमें पोक्सो की धारा-4 में 20 साल का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर 2 साल का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 363 के तहत 2 वर्ष की साधारण कैद व 2000 रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त कैद शामिल है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी स्पैशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जिला न्यायवादी राज रानी ने की।
जानकारी के अनुसार 8 दिसम्बर, 2021 को नाबालिगा की माता ने बैजनाथ पुलिस थाना में बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा था कि उनकी बेटी 7 दिसम्बर, 2021 को स्कूल गई थी, परंतु शाम तक घर नहीं पहुंची, जिस पर उन्होंने बेटी की हर जगह तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इस दौरान उन्होंने जे.सी.बी. चलाने वाले युवक रामविलास पर शक जताया था। वहीं शिकायत के अगले दिन 9 दिसम्बर को महिला अपनी बेटी के साथ पुलिस थाने में पहुंची और पीड़िता ने बताया था कि 7 दिसम्बर को आरोपी उसे स्कूल से अपने घर ले गया था और रात को उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच कर चालान कोर्ट में पेश किया। मामले में 22 गवाहों को पेश किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोषी को उक्त सजा सुनाई।