IPS GP Singh को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई
अवैध संपत्ति और राजद्रोह के आरोप झेल रहे छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS गुरजिंदर पाल सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच में सहयोग करने को कहा है। बता दें कि एसीबी ने भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के अधिकारी जीपी सिंह तथा उनके निकट संबंधियों के ठिकानों पर इस महीने की एक से तीन तारीख तक छापे की कार्रवाई की थी। एसीबी के अनुसार छापे के दौरान सिंह और उनके संबंधियों से लगभग 10 करोड़ रुपए की अनुपातहीन संपत्ति की जानकारी मिली है।
छापे में आपत्तिजनक दस्तावेज मिलने का दावा
एसीबी की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने सिंह को निलंबित कर दिया है। बाद में पुलिस ने सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक एसीबी ने जब सिंह के निवास और उनके निकट संबंधियों के स्थानों पर छापे की कार्रवाई की तब उन्हें वहां कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज मिले, जिसके आधार पर सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ पुलिस के IPS GP Singh को बड़ी राहत मिली।कोर्ट ने गिरफ़्तारी पर रोक लगायी। @CG_Police ने अपने ही अधिकारी पर राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति और जबरन उगाही के मामले दर्ज किये थे।
— Jitender Sharma (@capt_ivane) August 26, 2021