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बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, एनसीपी नेता अनिल देशमुख को सीबीआई द्वारा जांचे जा रहे भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी। हालांकि, देशमुख जेल से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा उच्चतम न्यायालय में इसे चुनौती देने के लिए समय मांगे जाने के बाद आदेश को दस दिनों तक स्थगित रखा है।
सीबीआई की एक विशेष अदालत द्वारा पिछले महीने उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अनिल देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। देशमुख ने चिकित्सा आधार के साथ-साथ योग्यता के आधार पर जमानत मांगी।मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद एनसीपी नेता पिछले साल नवंबर से जेल में हैं।इसी साल अप्रैल में उन्हें सीबीआई ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि, भ्रष्टाचार के मामले में देशमुख की जमानत याचिका को सीबीआई की विशेष अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत हैं।
न्यूज़ क्रेडिट :- मिड -डे
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