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प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों वाली मुफ्त खाद्य सामग्री वितरित पर लगी रोक, जानिए वजह

Rani Sahu
8 Jan 2022 6:15 PM GMT
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों वाली मुफ्त खाद्य सामग्री वितरित पर लगी रोक, जानिए वजह
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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) के लिए आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू होने के साथ ही शनिवार को राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने आदेश दिया कि उचित दर दुकानों पर प्रधानमंत्री (Prime Minister) और मुख्यमंत्री (Chief Minister) की तस्वीरों वाली मुफ्त खाद्य सामग्री वितरित नहीं की जाए

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election) के लिए आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू होने के साथ ही शनिवार को राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने आदेश दिया कि उचित दर दुकानों पर प्रधानमंत्री (Prime Minister) और मुख्यमंत्री (Chief Minister) की तस्वीरों वाली मुफ्त खाद्य सामग्री वितरित नहीं की जाए.

निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए. आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त की ओर से सभी जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि उचित दर दुकानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों वाली और 'सोच ईमानदार, काम दमदार' लिखी मुफ्त खाद्य सामग्री के पैकेट वितरित न किए जाए.
एक्शन में नजर आया लखनऊ नगर निगम
राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा कि लिए 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच सात चरणों में मतदान होगा. चुनाव वाले सभी राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. वहीं लखनऊ नगर निगम भी एक्शन में नजर आया. लखनऊ नगर निगम राजधानी में लगे राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग हटाने की कार्रवाई कर रहा है.
कोरोना को देखते हुए चुनावा आयोग ने लगाई रोक
जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 58, दूसरे चरण में 55, तीसरे चरण में 59, चौथे चरण में 60, पांचवें चरण में 60, छठे चरण में 54 और सातवें चरण में 57 सीटों के लिए वोटिंग की जाएगी. हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने प्रचार करने के तरीकों में बदलाव किया है. चुनाव आयोग ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 15 जनवरी तक रोड यात्रा, पदयात्रा, बाइक रैली, साइकिल यात्रा और फिजिकल रैली पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा. इस दौरान कोई भी फिजिकल रैली नहीं हो सकेगी. पार्टियां डिजिटल और वर्चुअल तरीकों से प्रचार कर सकती हैं. वहीं डोर टू डोर कैंपेन के दौरान भी 5 लोगों ही इजाजत दी जाएगी. 15 जनवरी के बाद कोरोना की स्थिति और दिशा-निर्देशों के हिसाब से चुनाव आयोग आगे निर्देश देगा.
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच कोई सभा नहीं होगी. सार्वजनिक सड़कों पर कोई नुक्कड़ सभा नहीं होगी. चुनाव नतीजों के बाद कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा. आगे स्थिति की समीक्षा के बाद ही चुनाव प्रचार के लिए राज्यों में कोविड से संबंधित दिशानिर्देश के अनुसार कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी.


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