पश्चिम बंगाल

डीए संकट : कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 दिनों के भीतर द्विपक्षीय बैठक करने का निर्देश दिया

Rani Sahu
17 April 2023 3:02 PM GMT
डीए संकट : कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 दिनों के भीतर द्विपक्षीय बैठक करने का निर्देश दिया
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कोलकाता,(आईएएनएस)| कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार को अगले 10 दिनों के भीतर बकाया महंगाई भत्ते (डीए) के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त मंच के साथ एक बैठक की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार पहले एक बैठक सोमवार को होनी थी। हालांकि, नहीं हुई।
यह मामला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ में सुनवाई के लिए आया था। सोमवार को इसने राज्य सरकार से अगले 10 दिनों के भीतर द्विपक्षीय बैठक की व्यवस्था करने को कहा और संयुक्त मंच को भी बैठक में प्रतिनिधियों को भेजने का निर्देश दिया।
पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि बैठक मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी की अध्यक्षता में हो। इसने संयुक्त मंच को बैठक में पांच प्रतिनिधि भेजने की अनुमति दी।
साथ ही पीठ ने आंदोलनकारियों को सलाह भी दी कि निकट भविष्य में किसी भी तरह की हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लंबित बकाया से संबंधित एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।
--आईएएनएस
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