उत्तराखंड
उत्तराखंड न्यूज: SC ने एसएसजे विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कुलपति पद पर नरेन्द्र भंडारी की नियुक्ति को किया रद्द
Gulabi Jagat
11 Nov 2022 8:27 AM GMT
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उत्तराखंड न्यूज
अल्मोड़ा, 11 नवंबर 2022— गुरूवार को आए एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तराखंड के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नरेंद्र सिंह भंडारी ( pro Narendra Bhandari) की नियुक्ति को गुरुवार को रद्द कर दिया।
मामले में न्यायालय ने विश्वविद्यालय कानून, 2019 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन 2018 के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर उनकी नियुक्ति रद्द की। न्यायालय (Supreme Court)ने इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
हालांकि फैसला आने से पूर्व ही कुलपति प्रो नरेन्द्र सिंह भंडारी (pro Narendra Bhandari) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा देने के कारणों को नितांत व्यक्तिगत बताया था।
न्यूज ऐजेंसी और हिन्दुस्तान की खबर के मुताबिक न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश की पीठ ने भंडारी की नियुक्ति को रद्द करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
पीठ ने कहा कि ' उपरोक्त चर्चा और बताए गए कारणों के मद्देनजर, वर्तमान अपील नाकाम हो जाती है और यह खारिज करने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।'
पीठ ने यह भी कहा कि भंडारी (Narendra Bhandari)की ओर से अनुरोध किया गया है कि यदि वह इस मामले में सफल नहीं होते हैं तो वह विश्वविद्यालय के कुलपति पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार और इच्छुक हैं ।पीठ ने कहा कि भंडारी की यह दलील सच हो सकती है कि अपीलकर्ता का बहुत अच्छा शैक्षणिक कैरियर रहा हो।
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