उत्तराखंड

बागेश्वर युवती समेत दो को 20 साल की सजा

Harrison
23 Sep 2023 8:48 AM GMT
बागेश्वर युवती समेत दो को 20 साल की सजा
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उत्तराखंड | अपहरण और पोक्सो के मामले में एक युवती समेत दो लोगों को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. एक अन्य अभियुक्त को पांच वर्ष की सश्रम सजा मिली है. आरोपियों को अल्मोड़ा जेल भेज दिया है. जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश राजीव खुल्वे ने ये फैसला सुनाया है.
जानकारी के अनुसार 11 नवंबर 2022 को पीड़िता अपने घर से स्कूल जा रही थी. इसी बीच आरोपी रवीना आर्या उसे जबरन अपने घर ले गई. वहां उसने पीड़िता के साथ दुराचरण किया. बाद में आरोपी महिला ने पीड़िता को चंडिका में आरोपी सुमित उर्फ साजन को सौंप दिया. साजन दूसरे आरोपी सलमान अहमद के साथ पीड़िता को गाड़ी से बैजनाथ ले गया. वहां उन्होंने एक होटल में शराब पी और खाना खाया. लेकिन होटल स्वामी के आइडी मांगने पर वहां से लौट आए. दूसरे दिन यानी 12 नवंबर 2022 को पीड़िता को लेकर सुमित और सलमान गाड़ी से अल्मोड़ा चले गए.
माहरा ने बिष्ट को नसीहत देते हुए भाजपा को घेरा
द्वाराहाट विधायक एवं कॉलेज निदेशक के विवाद पर जहां भाजपा हावी है, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भाजपा से कई सवाल उठाए हैं. कहा, जन प्रतिनिधि हो या अधिकारी, उसे उचित आचरण रखना चाहिए, लेकिन भाजपा को भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है.
विधायक मदन बिष्ट और निदेशक के बीच हुए विवाद पर माहरा ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में कहा, भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. जिस पार्टी का काबीना मंत्री सड़क पर लोगों को पीटता है, जिसका सांसद अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों से दुर्व्यवहार करता है, उस पार्टी को दूसरे पर सवाल उठाने का हक नहीं है.
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