उत्तराखंड
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अनुकंपा पर नियुक्ति कोई अधिकार नहीं
Gulabi Jagat
4 Oct 2022 9:24 AM GMT
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दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कोई अधिकार नहीं, बल्कि रियायत है। ऐसी नियुक्ति का उद्देश्य प्रभावित परिवार को अचानक आए संकट से उबारने में मदद करना है। सर्वोच्च अदालत ने इस संबंध में पिछले हफ्ते केरल हाईकोर्ट के एक खंडपीठ के फैसले को रद्द कर दिया।
एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कानून के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत सभी उम्मीदवारों को सभी सरकारी रिक्तियों के लिए समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता है और अनुच्छेद 16 सरकारी रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित हैं।
Gulabi Jagat
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