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हल्द्वानी। नगर पालिक के घूसखोर अवर अभियंता के 5 साल अब सलाखों के पीछे गुजरेंगे। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नीलम रात्रा की अदालत सजा के साथ घूसखोर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
ये मामला वर्ष 2016 का है। 20 जून को नैनीताल क्लब मल्लीताल नैनीताल निवासी दीपेंद्र थापा पुत्र सीपी थापा हल्द्वानी विजिलेंस के पास पहुंचे और बताया कि वह ठेकेदार है। उन्होंने नगर पालिका के कुछ काम किए थे, जिसके बिल बनवाने के लिए वह नगर पालिका नैनीताल के अवर अभियंता ईश्वरी सिंह रौतेला पुत्र बिशन सिंह रौतेला निवासी रौतेला कोट जोस्यूड़ा धारी के पास पहुंचे।
अवर अभियंता ने बिल बनाने के एवज में दीपेंद्र से 20 हजार रुपये की मांग की। उस वक्त दीपेंद्र ने पैसे नहीं दिए और शिकायत लेकर विजिलेंस के पास पहुंच गए। मामले में विजिलेंस ने जांच की तो मामला सही पाया। जिसके बाद निरीक्षक अरविंद डंगवाल के नेतृत्व में ट्रैप टीम गठित की गई और अवर अभियंता ईश्वरी को दीपेंद्र थापा से रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया गया।
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नीलम रात्रा की अदालत में अभियोजन अधिकारी दीपा रानी ने 11 गवाह परीक्षित कराए। 26 जुलाई 23 को अदालत ने ईश्वरी को दोषी मानते हुए उसे 5 वर्ष की सजा सुनाई और 50 हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही कहा, यदि दोषी अर्थदंड अदा नही करता है तो 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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Admin4
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