उत्तराखंड

हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Admin4
7 Dec 2022 6:46 PM GMT
हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
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काशीपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 11 जून 2014 की सुबह ग्राम भरतपुर निवासी ऋषिपाल पुत्र भौंदा सिंह व रामनगर के ग्राम मालधन चौड़ निवासी रामप्रसाद पुत्र श्यामलाल बाइक से ग्राम भरतपुर थाना कुंडा निवासी राजेंद्र के घर आए।
आरोपी उसकी मां ननिया देवी के सामने नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गए। 12 जून 2014 को राजेंद्र का शव ग्राम गुजरगढ़ी, भिकियासैण जिला अल्मोड़ा के जंगल में मिला। मृतक के भाई मुकेश ने 26 जून 2015 को कुंडा थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोप राजेंद्र को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गए और भिकियासैंण क्षेत्र में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही साक्ष्य नष्ट करने के इरादे से शव को जंगल में फेंक दिया।
विवेचना अधिकारी द्वारा धारा 302 व धारा 201 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। अभियोजन की ओर से 14 गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयानों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अनुशीलन करने के बाद दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने दोषियों को धारा 302 में कठोर आजीवन कारावास और 10-10 हजार का अर्थदंड और धारा 201 में पांच-पांच साल के कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
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