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रुद्रपुर। वर्ष 2016 में नये वर्ष की पूर्व संध्या पर हुए सनसनीखेज बलजीत हत्याकांड प्रकरण में अदालत ने हत्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत में 24 गवाह पेश कर आरोपों को सिद्ध कर दिया।
एडीजीसी फौजदारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर 2016 की रात्रि 12 बजे यानी नये साल की शुरुआत के दौरान ग्राम पटरी बहेड़ी निवासी युवक बलजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में बलजीत के चाचा हरमीत सिंह ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर नितांत बाबा निवासी नैनीताल बैंक वाली गली किच्छा, योगेश चंद उर्फ बंटी निवासी पहाड़गंज और मनप्रीत रंधावा उर्फ लक्की निवासी पहाड़गंज पर भतीजे की हत्या करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट पंजीकृत करवाया था।
पुलिस ने हत्याकांड के दूसरे दिन ही बलजीत हत्याकांड के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हत्याकांड की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय शादाब बानो की अदालत में हुई। जहां एडीजीसी अनिल कुमार सिंह ने अदालत के सामने 24 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने हत्याकांड के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई। बताया जा रहा है कि हत्याकांड के आरोपी जमानत पर बाहर थे। अदालत का फैसला आने के बाद पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार कर एक बार फिर सलाखों के पीछे डाल दिया है।
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