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अल्मोड़ा। पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। करीब एक साल पहले नाबालिग के उपचार के अस्पताल में उपचार के दौरान इस मामले का खुलासा हुआ था। जिसके बाद परिजनों ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
विशेष अभियोजन अधिकारी भूपेंद्र कुमार जोशी ने बताया कि छह मार्च 2022 को पीडि़ता उपचार के लिए अस्पताल आई हुई थी। जांच के बाद चिकित्सकों को नाबालिग के साथ दुष्कर्म होने होने का पता चला था। जिसके बाद पीडि़ता की चचेरी बहन ने अभियुक्त के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने मामला दर्ज होने के बाद अभियुक्त को पकडक़र कर जेल भेजा और विवेचना पूर्ण होने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से इस मामले में न्यायालय में आठ गवाह परीक्षित कराए। पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों और गवाहों के बयान के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश किशोर कुमार शुक्ला ने जम्मू कश्मीर के बागनकोट निवासी करन उर्फ कृपाल को दस वर्ष के सश्रम कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि में पंद्रह हजार रुपये पीडि़ता को दिए जाने के निर्देश भी न्यायालय ने दिए हैं।
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