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झांसी। महानगर में महिला के आत्महत्या करने के मामले में न्यायालय ने एक युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी महिला के मायके का रहने वाला था और फोन कर उसे दुष्कर्म करने और हत्या करने की धमकी दे रहा था। इससे परेशान होकर महिला ने फांसी लगा ली थी। न्यायालय संख्या-2 के अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमाार वर्मा-प्रथम ने सवा दो साल में मामले का फैसला सुना दिया। दोषी पर 45 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इसमें से 50 प्रतिशत धनराशि पीड़ित पक्ष को दी जाएगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने बताया कि जालौन के मुआ गांव निवासी क्रांति (31) की शादी बरुआसागर के खड़ी स्टेशन रोड निवासी देशराज कुशवाहा से हुई थी। मुआ गांव का नरेंद्र यादव उर्फ पप्पू क्रांति को फोन कर परेशान करता था। 10, 11 और 12 मार्च को उसने क्रांति को फोन कर रेप करने और जान से मारने की धमकी दी थी। इससे क्रांति परेशान हो चुकी थी। शाम 4 बजे उसने अपने पिता को नरेंद्र यादव के बारे में बताया। थोड़ी देर बाद रात करीब 8 बजे क्रांति ने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। दामाद के फोन करने पर पिता सहित अन्य मायके के लोग मौके पर पहुंच गए थे। बाद में पिता ने नरेंद्र यादव के खिलाफ बरुआसागर थाना में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद न्यायालय में आरोप पत्र प्रेसित किया। आज न्यायालय ने आरोपी नरेंद्र यादव को आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए मजबूर करने) में 10 साल और आईपीसी की धारा 506 (जान से मारने की धमकी देना) में दो साल की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।
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