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उत्तर प्रदेश
अवैध निर्माण रोकने के लिए क्या किया, टीले वाली मस्जिद प्रकरण में एएसआई से सवाल
Harrison
6 Oct 2023 9:26 AM GMT
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उत्तरप्रदेश | हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लक्ष्मण टीला मंदिर-मस्जिद विवाद मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से पूछा है कि प्रश्नगत स्थल पर अवैध निर्माण या गतिविधि यदि कोई चल रही है तो उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 की तिथि नियत करते हुए, इस सम्बंध में शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने लॉर्ड शेषनागेश टीलेश्वर विराजमान की ओर से बतौर नेक्स्ट फ्रेंड डॉ. वीके श्रीवास्तव व अन्य द्वारा दाखिल याचिका पर पारित किया है. याचियों की ओर से अधिवक्ता शैलेन्द्र श्रीवास्तव की दलील थी कि मामले से सम्बंधित विवाद सिविल कोर्ट में विचाराधीन है व हिन्दू पक्ष की ओर से सम्बंधित प्राधिकारियों से प्रश्नगत स्थल का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराए जाने का बार-बार अनुरोध किया जा रहा है. आरोप लगाया गया कि इसे देखते हुए, सुन्नी वक्फ बोर्ड व टीलेश्वर मस्जिद के शाही इमाम मौलाना फजलुल मन्नान रहमानी ने 17 सितम्बर को प्रश्नगत स्थल पर खुदाई शुरू करवा दी और लक्ष्मण मंदिर से साक्ष्य हटाने का प्रयास किया. आरोप लगाया गया कि नगर निगम की भी इस अवैध कार्य में मिलीभगत रही.
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