उत्तर प्रदेश

नए और विस्तारित निकायों में वार्ड आरक्षण का फार्मूला तय

Admin4
27 Oct 2022 1:16 PM GMT
नए और विस्तारित निकायों में वार्ड आरक्षण का फार्मूला तय
x
उत्तरप्रदेश राज्य सरकार ने निकाय चुनाव-2022 के लिए वार्डों के आरक्षण का फार्मूला तय कर दिया है. नए और सीमा विस्तारित होने पर 50 फीसदी से अधिक जनसंख्या बढ़ने पर इन वार्डों का आरक्षण नया मानते हुए किया जाएगा. इसके आधार पर आबादी के आधार पर इन्हें पहले अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया जाएगा. पुराने वार्डों का आरक्षण चक्रानुक्रम व्यवस्था के आधार पर ही किया जाएगा.
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने वार्डों के आरक्षण को लेकर शासनादेश जारी करते हुए जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है. इसमें कहा गया है कि वार्डों का आरक्षण करते हुए इसकी जानकारी तीन सेटों के साथ पेनड्राइव में साफ्ट कापी के साथ 4 नवंबर तक नगर विकास विभाग के अनुभाग एक में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा.
आरक्षण फार्मूले के आधार पर पहले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए जाएंगे. इसके बाद इसी वर्ग के पुरुषों के लिए श्रेणीवार वार्ड आरक्षित होंगे.
Admin4

Admin4

    Next Story