उत्तर प्रदेश

9 साल पुराने मामले में पीड़िता को मिला न्याय, नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को 4 साल की सजा

Shantanu Roy
15 Sep 2022 11:46 AM GMT
9 साल पुराने मामले में पीड़िता को मिला न्याय, नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को 4 साल की सजा
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कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में विशेष न्यायालय (पाक्सो) ने नाबालिग से छेड़खानी के नौ साल पुराने एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 4 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। न्यायाधीश अमित कुमार तिवारी की अदालत ने तुकर्पट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव में नौ साल पहले एक नाबालिग से छेड़खानी के मामले में सुनवाई पूरी कर यह फैसला सुनाने के बाद दोषी को जेल भेज दिया। विशेष लोक अभियोजक फूलबदन व अजय कुमार गुप्ता ने गुरुवारर को बताया कि पीड़िता की मां ने 21 नवंबर 2013 को तुकर्पट्टी थाने में शिकायत दर्ज करायी थी।
इसमें उसने बताया कि 20 नवंबर की सायं साढे छह बजे उसकी 15 साल की बेटी शौच करने जा रही थी। तभी विजयपुर उत्तरपट्टी निवासी सचिन्द्र प्रसाद पुत्र बिजली प्रसाद ने जबरदस्ती रास्ते में उसे रोककर उससे छेड़खानी शुरु कर दी। बेटी के विरोध करने उसके कपड़े फाड़ दिये और चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। बेटी के चिल्लाने पर गांव के लोग मौके पर पहुंच गये। ग्रामीणों को देखकर वह फरार हो गया। इस मामले में कुल छह गवाहों का परीक्षण हुआ। अभियुक्त जमानत पर था। वह सुनवायी के दौरान पेशी पर आया था। न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था। सचिन्द्र को चार साल की कैद तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी। अर्थदंड नहीं देने पर एक महीने के कारावास की सजा उसे अलग से भुगतनी होगी।
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