उत्तर प्रदेश

उत्तर-प्रदेश: तीन माह में शाही ईदगाह व जहांआरा मस्जिद की जांच कराने की अर्जी का करें निस्तारण

Kajal Dubey
18 July 2022 5:59 PM GMT
उत्तर-प्रदेश: तीन माह में शाही ईदगाह व जहांआरा मस्जिद की जांच कराने की अर्जी का करें निस्तारण
x
पढ़े पूरी खबर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के शाही ईदगाह तथा जहांआरा मस्जिद की जांच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराने की मांग में दाखिल अर्जी को तीन माह में निर्णीत करने का सिविल जज सीनियर डिविजन मथुरा को आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिविल जज इस अर्जी के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दाखिल आपत्ति पर भी निर्णय लें।
यह आदेश जस्टिस वीसी दीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान व तीन अन्य की तरफ से दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि शाही ईदगाह व जहांआरा मस्जिद मथुरा में वैज्ञानिक जांच कराने के लिए एक अर्जी 14 अप्रैल 2021 को सिविल जज सीनियर डिविजन मथुरा की कोर्ट में दाखिल की गई है। कहा गया की अर्जी दाखिल होने के बाद भी निचली अदालत ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।
मालूम हो की भगवान श्री कृष्ण की तरफ से एक सिविल दावा भगवान श्रीकृष्ण विराजमान व अन्य बनाम सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व अन्य 19 फरवरी 2021 को सिविल जज सीनियर डिविजन मथुरा की कोर्ट में दाखिल किया गया। इसमें मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से अवैध रूप से बनाए गए ढांचे को अतिक्रमण मानते हुए हटाने की मांग की गई है।
Next Story