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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : दहेज हत्या समेत अन्य मामलों में पति नेत्रपाल, सास गोला देवी, ससुर राकेश सिंह निवासीगण सैंया समेत पांच आरोपितों को अदालत से राहत मिल गई है। अपर जिला जज रनवीर सिंह ने आरोपित पति समेत पांच ससुरालीजनों को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए।बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार चतुर्वेदी ने तर्क दिए कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा है। वहीं वादी रामसेवक ने थाना सैंया में मुकदमा दर्ज कराया था। कहा कि उसकी दोनों पुत्रियों जयश्री उर्फ कांता देवी एवं सावित्री की शादी घटना से तीन वर्ष पूर्व नेत्रपाल एवं खुशीराम के साथ हुई थी। वादी के मुताबिक दहेज से संतुष्ट न होने के कारण आरोपित ससुरालीजनों द्वारा उसकी पुत्रियों को प्रताड़ित किया जाता था। 14 नवंबर 2015 की रात पुत्रियों की ससुराल कुकावर से किसी व्यक्ति ने फोन कर सूचित किया कि उसकी दोनों पुत्रियों के साथ ससुरालीजन मारपीट कर रहे हैं। सूचना पर वादी अपनी पुत्रियों की ससुराल पहुंचा वहां घायल अवस्था में मिली उसकी पुत्री सावित्री ने बताया कि ससुरालीजनों ने उसके एवं बहन जयश्री के साथ मारपीट की। जिससे बहन की मृत्यु हो गई। ससुरालीजनों ने आनन-फानन में उसका दाहसंस्कार भी कर दिया। पुलिस ने आरोपित पति, सास, ससुर, ननद एवं ननदोई के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।
सोर्स-livehindustan