उत्तर प्रदेश

उत्तर-प्रदेश: सगे भाई की हत्या में आरोपी को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Kajal Dubey
30 Jun 2022 4:45 PM GMT
उत्तर-प्रदेश: सगे भाई की हत्या में आरोपी को उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में चार साल पहले साल्हाखेड़ी गांव में आपसी कहासुनी के बाद सगे भाई की हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। जिला जज चवन प्रकाश ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया।
ये है पूरा मामला
मामला 16 जुलाई 2018 की रात करीब सवा दस बजे का है। तितावी थाना क्षेत्र के साल्हाखेड़ी गांव में सगे भाई मनोज कुमार, बबलू और बॉबी उर्फ सुभाष के बीच झगड़ा हो गया था। मनोज (45) की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। झगड़े में बबलू भी घायल हुआ था। मृतक मनोज के बेटे आर्यन ने अपने दोनों चाचाओं के खिलाफ पिता की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। डीजीसी फौजदारी राजीव शर्मा ने बताया कि उपचार के दौरान कई दिन बाद बबलू की भी मौत हो गई थी। पुलिस ने अभियुक्त बॉबी उर्फ सुभाष के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई जिला जज चवन प्रकाश ने की। अभियुक्त को धारा 302 में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। अर्थदंड नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस तरह बिखरा राज सिंह का कुनबा
साल्खाखेड़ी गांव के राज सिंह के तीन बेटे थे। मनोज कुमार, बबलू, बॉबी उर्फ सुभाष। पुलिस जांच में सामने आया कि मनोज कुमार की बेटी ने प्रेम विवाह कर लिया था। इसी वजह से बबलू और बॉबी उर्फ सुभाष अपने भाई को भला-बुरा कहते थे। वारदात के दिन भी तीनों के बीच इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। मनोज कुमार की गोली लगने से मौत हो गई थी। झगड़े में घायल बबलू ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। तीसरे भाई और वारदात के सहअभियुक्त बॉबी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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