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लखनऊ। आगामी त्योहारों, राष्ट्रीय आयोजनों और प्रवेश परीक्षाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी और यह 10 फरवरी तक लागू रहेगी. गणतंत्र दिवस, मकर संक्रांति जैसे आयोजनों और कई प्रवेश परीक्षाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्दिया द्वारा जारी आदेश 10 फरवरी तक प्रभावी रहेगा।
आदेश के तहत, राज्य विधानसभा के बाहर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली, घोड़ागाड़ी, सिलिंडर या ज्वलनशील व खतरनाक हथियारों के साथ किसी को भी विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही सरकारी कार्यालय और विधानसभा के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करने की इजाजत नहीं होगी. आदेश में कहा गया है कि इसके अलावा सुबह 11 बजे से शाम छह बजे तक किसी भी तरह से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। (एएनआई)