उत्तर प्रदेश

नगर निगम में बिना रजिस्ट्रेशनवाले ठेकेदार भी डाल सकते हैं टेण्डर

Harrison
4 Oct 2023 2:53 PM GMT
नगर निगम में बिना रजिस्ट्रेशनवाले ठेकेदार भी डाल सकते हैं टेण्डर
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उत्तरप्रदेश | नगरीय क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों में अब बिना रजिस्ट्रेशनशुदा ठेकेदार भी टेण्डर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं. शासन के नए फरमान के बाद अब रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को लेकर परेशान होने वाले ठेकेदारों को राहत मिली है.
बीते रोज ढाई करोड़ रुपये के निर्माण कार्यो को लेकर मांगी गई निविदा प्रक्रिया में एक ठेकेदार को टेण्डर प्रक्रिया में शामिल करने व उसे ठेके देने के बाद चर्चा में आई टेण्डर प्रक्रिया के बाद चीफ इंजीनियर व एक्सईएन ने स्पष्ट किया शासन ने इस सम्बंध में आदेश जारी किए है, बशर्तें ठेकेदार को एक सप्ताह के अंदर नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना होगा. हालांकि रजिस्ट्रेशन बंद होने की दशा में नगर निगम बाध्य है कि वह उक्त ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन कराए.
नगरीय क्षेत्र के करोड़ो रुपये की लागत से प्रतिवर्ष होने वाले निर्माण कार्यों में उन्ही ठेकेदारों को टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाती थी, जिनका नगर निगम में रजिस्ट्रेशन होता था.
ऐसे सभी ठेकेदार हर साल मई तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते थे. लेकिन 29 सितम्बर को नगर निगम द्वारा करीब ढाई करोड़ रुपये की लागत से 34 कामों के लिए मांगे गए टेण्डर में एक ठेकेदार ऐसे भी शामिल हुए, जिनका नगर निगम में रजिस्ट्रेशन ही नहीं था. बावजूद उक्त ठेकेदार का टेण्डर खुलने के बाद ठेकेदारों के बीच यह मामला चर्चा का विषय बन गया. इस पूरे मामले में चीफ इंजीनियर एस के सिंह व एक्सईएन एम के सिंह ने बताया शासन के पास कई ऐसी शिकायतें पहुंच रही थी कि विभाग रजिस्ट्रेशन ना होने की दशा में ठेकेदारों को टेण्डर प्रक्रिया में शामिल ना कर कुछ खास ठेकेदारों को लाभ पहुंचा रहे है.
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