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बुलंदशहर .उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के आरोप में दो सगे भाइयों और उनके एक रिश्तेदार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केशव देव शर्मा ने शनिवार को बताया कि शिकारपुर थाने में 12 नवंबर 2015 को बादशाहपुर पंचगाई गांव निवासी तोता उर्फ राजवीर की गांव के ही सगे भाई धर्मेंद्र सिंह, कुशल पाल सिंह ने अपने रिश्तेदार कालू उर्फ ओमपाल के साथ मिलकर गोली मार कर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने नामजद तीनों अभियुक्तों को 14 नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमती मचला अग्रवाल के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 12 गवाह पेश किए गए वहीं बचाव पक्ष ने अपने को रंजिशन फंसाने का आरोप लगाते हुए अभियोजन पक्ष की कहानी को झूठा करार दिया।
एडीजे ने पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणो और गवाहों के बयान के आधार पर धर्मेंद्र,कुशल और कालू उर्फ ओमपाल को राजवीर उर्फ तोता की हत्या का दोषी सिद्ध किया और तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 20 -20 हजार रुपए जुर्माना किया है।