उत्तर प्रदेश

दोनों आरोपियों के घर की तलाशी होगी, PFI के सक्रिय सदस्य मोहम्मद शाहिद और रिजवान अहमद की 55 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड

Admin4
26 Sep 2022 3:24 PM GMT
दोनों आरोपियों के घर की तलाशी होगी, PFI के सक्रिय सदस्य मोहम्मद शाहिद और रिजवान अहमद की 55 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड
x
वाराणसी। वाराणसी से गिरफ्तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के सक्रिय सदस्य मोहम्मद शाहिद और रिजवान अहमद की 55 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड कोर्ट ने मंजूर की है। दोनों की कस्टडी रिमांड 27 सितंबर की सुबह 10 बजे शुरू होगी और उन्हें 29 सितंबर की शाम 5 बजे वापस जिला जेल में दाखिल किया जाएगा।
पुलिस कस्टडी रिमांड से पहले और वापस जेल में दाखिल करने के दौरान दोनों आरोपियों का मेडिकल मुआयना करना जाएगा। आरोपियों के साथ मारपीट नहीं की जाएगी और वह चाहें तो अपने अधिवक्ता को खुद से 20 मीटर की दूरी पर रख सकेंगे।
24 सितंबर को किए गए थे गिरफ्तार
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के लिए टेरर फंडिंग के आरोप में रिजवान अहमद और मोहम्मद शाहिद को बीते 24 सितंबर को यूपी-ATS ने गिरफ्तार किया था। दोनों को गिरफ्तार कर यूपी-ATS ने उन्हें वाराणसी के आदमपुर थाने की पुलिस को सौंप दिया था। पुलिस के अनुसार, दोनों वर्ष 2047 तक हिंदुस्तान में इस्लामिक स्टेट की स्थापना के लिए संगठन बनाकर षड्यंत्र रच रहे थे।
ज्ञानवापी मसले पर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भड़का कर पैसा इकट्ठा कर रहे थे। दोनों देश और समाज में अस्थिरता फैलाने के मंसूबे से काम कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों की सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।
एसीपी कोतवाली त्रिलोचन त्रिपाठी के अनुसार, उन्हें दोनों आरोपियों के घर की तलाशी लेनी है। आरोपियों के सहयोगियों के बारे में पूछताछ करना है। उनके फंड कलेक्शन के स्त्रोतों की जानकारी करनी है। उनके बैंक अकाउंट के बारे में पता लगाना है। दोनों के मोबाइल के डेटा को रिकवर करना है।
इसलिए दोनों को सात दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का अनुरोध अदालत से किया गया था। अदालत ने मंगलवार सुबह से गुरुवार शाम तक की पुलिस कस्टडी रिमांड की अनुमति दी है।

न्यूज़ क्रेडिट: newspoint24

Next Story