उत्तर प्रदेश

बालिका के अपहरण व रेप में आरोपित को आठ साल की कैद

Admin4
7 Sep 2022 3:03 PM GMT
बालिका के अपहरण व रेप में आरोपित को आठ साल की कैद
x

अपर सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने फैसले में एक बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के बाद उसके साथ रेप करने के मामले में आरोप साबित होने पर 8 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपित पर 20000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की धनराशि जमा होने पर उसकी 80 फीसदी की धनराशि पीड़िता को दिलाए जाने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि थाना हरपालपुर क्षेत्र के निवासी अनूप ने 21 फरवरी 2014 को गांव की हुई एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया ।उसके बाद के साथ जबरिया रेप किया। इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई ।सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए गवाही के अलावा दोनों पक्षों के जल में को सुनकर आरोपी पर जुर्म साबित पाया और उसे 8 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई और 20000 का जुर्माना भी लगाया।

Next Story