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हरदोई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमेन्द्र कुमार सिंह ने शौच करने गई नाबालिग लड़की को धमकी देकर बलपूर्वक दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए जाने पर उसे दस साल के कठोर कारावास एवं बीस हजार रूपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव के अनुसार थाना अतरौली क्षेत्र के निवासी सियाराम के खिलाफ 22 दिसम्बर 2014 की सुबह नौ बजे शौच के लिए गई एक नाबालिग लड़की को तमंचा दिखाकर डरा धमकाकर उसके साथ बलपूर्वक दुष्कर्म करने का आरोप था। घटना के पूर्व पीड़िता गांव के दक्षिण अपने खेत में शौच करने गई थी। उसी दौरान घने कोहरे में पहले से मौजूद अभियुक्त ने उसे तमंचा दिखाकर उसके साथ जबरिया दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता द्वारा न्यायालय में दिये गए प्रार्थना पत्र पर अदालत के आदेश से अभियुक्त के खिलाफ नामजद दर्ज की गई थी।
पुलिस द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए सबूतों एवं दलीलों के अलावा मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ जुर्म साबित पाते हुए उसे दस साल का कठोर कारावास एवं बीस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा दी है। न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा जुर्माना धनराशि अदा करने पर उसमें से अस्सी प्रतिशत धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
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