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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को मिली दस साल की सजा, जानें पूरा मामला
किशोरी से दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त को 10 साल की जेल व 41 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की कैद और भुगतने का आदेश दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि 28 जुलाई 2016 को एक महिला ने तालग्राम थाने में तहरीर देकर कहा था कि रिश्तेदार देवेंद्र उर्फ नन्हू पुत्र रामदीन निवासी बघेलनपुरवा, थाना तालग्राम 22 जुलाई 2016 को उसकी 13 साल की बेटी को फुसलाकर भगा ले गया। बताया था कि बेटी कक्षा 10 में पढ़ती है और स्कूल गई थी।
दोपहर दो बजे तक नहीं लौटी तो देवेंद्र व अपने बहनोई कनू व शांती देवी के खिलाफ आरोप लगाते हुए तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके आठ दिन बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। मेडिकल परीक्षण में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पीड़िता ने भी इस बात की स्वीकारोक्ति की कि आरोपी उसे बहला फुसलाकर ले गया।
इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट व धमकी दी। मामले की विवेचना कर रहे एसआई दिलीप कुमार सिंह ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायधाश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह ने अभियुक्त देवेंद्र को दोषी पाया और सजा व जुर्माने से दंडित किया।
धारा 376 (2) के अंतर्गत 10 साल की जेल व 25000 रुपये जुर्माना, धारा 363 के तहत तीन साल की कैद व 5000 जुर्माना, धारा 366 में पांच साल की कैद व 10000 जुर्माना तथा धारा 323 के तहत एक साल की कैद व 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। मामले में दो अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया।
न्यूज़क्रेडिट: amritvichar