उत्तर प्रदेश

शामली में बलात्कार के आरोपी को कोर्ट ने 28 दिन में ही सुनाई उम्रकैद की सजा

Shantanu Roy
14 Dec 2022 11:17 AM GMT
शामली में बलात्कार के आरोपी को कोर्ट ने 28 दिन में ही सुनाई उम्रकैद की सजा
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शामली। शामली के गढ़ी पुख्ता थानां क्षेत्र में मासूम से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कैराना कोर्ट ने पॉक्सो के अपराध में 28 दिन में ही सजा सुना दी है। कोर्ट में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में कोर्ट अतिरिक्त कार्रवाई करेगा। बता दें कि शामली के थाना गढीपुख्ता क्षेत्र निवासी अभियुक्त सोमपाल ने सितंबर माह में अपने ही गांव के नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना की थी। घटना के संबंध में पीड़िता के परिजनों ने थाना गढीपुख्ता पर शिकायत पत्र देकर मुकदमा कराया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को 27 सितंबर को ही पकड़ लिया। ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप 14 नवंबर को पेश किया गया। मामले में अभियुक्त को एक माह में सजा कराए जाने के लिए चयनित किया गया था। जिसका विचारण माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट कैराना में किया गया। शामली पुलिस ने प्रभावी पैरवी के आधार पर 28 दिन में माननीय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट कैराना शामली ने आज अभियुक्त सोमपाल को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को धन्यवाद कहा है।
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