उत्तर प्रदेश

सेशन न्यायालय कोर्ट नंबर-2 ने हत्या के मामले में पांच आरोपियों को किया बरी

Shantanu Roy
24 Dec 2022 10:53 AM GMT
सेशन न्यायालय कोर्ट नंबर-2 ने हत्या के मामले में पांच आरोपियों को किया बरी
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मुजफ्फरनगर। सेशन जज एससी एससी सेकंड रजनीश कुमार ने चार्जशीट में नामजद हत्या के मामले 5 आरोपियों को बरी कर दिया है। यह मामला जनपद के थाना भोपा के अंतर्गत वर्ष 2009 का हैं, जिसमें पूर्ण सिंह की हत्या के मामले मे उसके भाई वीरसिंह नें मुकदमा दर्ज कराया था और एफआईआर मे 3 को आरोपित किया गया था, जयराम, ऋषिपाल, श्रीमती उमेश को हत्या मे नामजद किया गया था। क़त्ल की तहरीर थाना भोपा मे दी गयी थी क़त्ल गोलियों से करना बताया गया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 नमाजद आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी ऋषिपाल को न्यायलय मे सरेंडर किया गया था। इस मामले में काफ़ी साक्ष्य ऐसे थे जो इस घटना की सत्यता को स्पष्ट नही पा रहे थे। इस मामले मे 10 गवाह पेश हुए थे।
इस मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट एस सी एस टी सेकंड के समक्ष हुई, जहां मुल्ज़िम पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता कामरान हसनैन और शबी मोहम्मद ने न्यायालय को बताया कि इस घटना की सत्यता को लेकर पूरी स्पष्टता नही है। वरिष्ठ अधिवक्ता कामरान हसनैन की जबरदस्त पैरवी के चलते 5 आरोपियों को बरी कर दिया गया। सेशन न्यायालय एससीएसटी सेकंड रजनीश कुमार नें दोनों पक्षो की कानूनी बहस के बाद 5 आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में पुलिस नें चार्जशीट मे 5 को नामजद किया था, जिसमे एक राय होकर हत्या करना बताया गया था । इस मामले में पुलिस द्वारा 302 120 ब 3(2)5 एस सी एस टी एक्ट धाराओं मे चार्जशीट दाखिल की गई थी। न्यायालय में यह मुकदमा अधिवक्ता की मजबूत पैरवी के चलते अभियोजन सही साबित नही कर पाया, जिससे चलते अदालत ने 5 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। मुल्ज़िम पक्ष के अधिवक्ता कामरान हसनैन ने बताया कि ये मामला काफ़ी सनसनीखेज़ रहा था और तत्कालीन डीजीपी द्वारा घटनास्थल का दौरा किया गया था। प्रदेश मे बसपा की सरकार थी और शासन द्वारा पुरे मामले की मॉनिटयरिंग की गयी थी।
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