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गाजियाबाद जिले में धारा-144 फिर से लागू कर दी गई है। अनंत चतुर्दशी, चेहल्लुम, नवरात्र, विजयदशमी, बारावफात, महर्षि वाल्मीकि जयंती, दीपावली आदि त्योहारों और विभिन्न परीक्षाओं के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम ने बुधवार को आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 28 अक्तूबर तक प्रभावी रहेगा।
डीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि धारा-144 के दौरान पांच या इससे ज्यादा व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकेंगे। जुलूस और प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। बिना अनुमति धार्मिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। आयोजन के लिए एडीएम या एसडीएम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेगा।
सोशल मीडिया पर न डालें भ्रामक संदेश
धारा-144 लागू रहने की अवधि सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ संदेश प्रसारित करने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ग्रुप पर कोई सदस्य ऐसा संदेश प्रसारित करता है तो इसकी सूचना ग्रुप एडमिन को पुलिस या प्रशासन को देनी होगी। एडमिन को ग्रुप सदस्यों को ऐसे संदेश प्रसारित करने से रोकना भी होगा।