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उत्तर प्रदेश
कुख्यात पशु एवं शराब तस्कर अनवर की सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट के तहत कुर्क
Shantanu Roy
31 Aug 2022 7:01 PM GMT
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बड़ी खबर
देवरिया। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि आज देर शाम अपर पुलिस अधीक्षक और उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी नगर एवं तहसीलदार सदर देवरिया द्वारा कुख्यात पशु एवं शराब तस्कर अनवर पुत्र स्व0 अब्दुल निवासी कंचनपुर थाना तरकुलवा का दो मंजिला मकान, ग्राम कंचनपुर में खरीदी गई 0.82 हे0 जमीन, मारूति वैगन आर एवं स्कार्पियो चार पहिया वाहन, कुल सम्पत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 71 लाख 21 हजार रूपए है। कुर्क कर ली गयी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थानाध्यक्ष तरकुलवा, स्थानीय कानूनगो, लेखपाल एवं भारी पुलिस बल की उपस्थिति में मुनादी कराकर धारा-14(1) उप्र गैंगेस्टर अधिनियम के तहत कुर्क किया गया। यह कुर्की की कार्यवाही जिलाधिकारी के आदेश के तहत की गई है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त गैंग लीडर अनवर पुत्र स्व0 अब्दुल सा0 कंचनपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया द्वारा एक संगठित गिरोह बनाया गया है।
जो जनपद स्तर पर सक्रिय है। यह गिरोह अपने आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ हेतु सामूहिक रूप से गोवंशीय पशुओं की गैर राज्य के लिए तस्करी का कार्य वध कराने के लिए करता है। साथ ही व्यापक पैमाने पर शराब की तस्करी भी करवाता है। जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस गैंग में कुल तीन सदस्य हैं। इस गिरोह का गैंग लीडर अभियुक्त अनवर क्षेत्र में गौ तस्करी, गौ वध, शराब तस्करी के लिए कुख्यात है। यह अपराध के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षो से लगातार सक्रिय है। इसका उत्तर प्रदेश व बिहार राज्य के गौ एवं शराब तस्करों के साथ बहुत सुदृढ़ नेटवर्क है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा तरकुलवा पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर उसके विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। उसके व उसके गैंग के सदस्यों के विरुद्ध थाना तरकुलवा पर अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक बघौचघाट उपेन्द्र कुमार मिश्र द्वारा की जा रही है।
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