उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में जेल में बंद मुख्तार अंसारी के परिजनों की संपत्तियां पुलिस ने कुर्क कीं

Neha Dani
17 Dec 2022 12:05 PM GMT
उत्तर प्रदेश में जेल में बंद मुख्तार अंसारी के परिजनों की संपत्तियां पुलिस ने कुर्क कीं
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23 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
लखनऊ: गाजीपुर पुलिस ने शनिवार को जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की संपत्तियों को सील कर दिया है. संपत्तियां उसके परिजनों के नाम दर्ज हैं।
जिलाधिकारी के आदेश के तहत मुख्तार की मां अबिया खातून और बहनोई एजाज के नाम पर पंजीकृत 4.5 करोड़ रुपये और 3.5 करोड़ रुपये के दो प्लॉट कुर्क किए जा रहे हैं। गाजीपुर ने कहा।
इससे पहले 21 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंसारी को तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी को धमकाने और पिस्टल तानने के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. मामला 2003 का है जब अवस्थी ने यह कहते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि जेल में अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी का आदेश देने पर उन्हें धमकी दी गई थी।
1999 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 23 सितंबर को उसे पांच साल की सजा सुनाई थी. 23 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने मुख्तार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
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