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पूजा पर रोक, धारा 144 लागू, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी, नमाज
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में त्योहारों मसलन बकरीद, सावन और मोहर्रम को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है. ये सख्ती 10 अगस्त 2022 तक जारी रहेगी. निर्देशों में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, साथ ही मंदिर-मस्जिद में लगे लाउडस्पीकरों को नियमानुसार ही बजाया जाएगा, सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की बलि और लाउडस्पीकर तेज बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी.
बता दें कि 10 जुलाई को बकरीद मनाई जाएगी. पुलिस प्रशासन ने बकरीद को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. पुलिस ने सड़कों पर पेट्रोलिंग तेज कर दी है. अब लोगों की भीड़ जमा होने पर पुलिस कार्रवाई करेगी. नए आदेशों में कहा गया कि विधानसभा के आसपास 1 किमी की दूरी तक ट्रैक्टर, ट्रॉली, बैलगाड़ी, तांगा, घोड़ागाड़ी, आग्नेयाश्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, हथियार आदि का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. 10 अगस्त तक धारा 144 लागू रहने के दौरान सरकारी दफ्तरों, विधानसभा भवन के ऊपर या आसपास एक किमी के दूरी में ड्रोन से शूटिंग भी प्रतिबंधित रहेगी.
छतों पर ईंट, पत्थर नहीं जमा कर सकेंगे लोग
10 अगस्त तक कोई भी व्यक्ति खुले स्थान अथवा मकान की छत पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ या किसी भी तरह की विस्फोटक सामग्री को जमा नहीं कर सकेगा. ऐसी वस्तु जिनसे आतंक उत्पन्न करने या किसी हिंसात्मक गतिविधि का खतरा है उनका भंडारण या इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा.
पढ़ें धारा 144 नए दिशानिर्देश…
विधानसभा के आस पास एक किमी. की परिधि में घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, हथियार आदि प्रतिबंधित हैं. साथ ही इस परिधि में धरना प्रदर्शन भी प्रतिबंधित हैं.
सरकारी दफ्तरों और विधानसभा भवन के आस पास एक किमी. की परिधि में ड्रोन से शूटिंग नहीं की जा सकती है. इसके अलावा अन्य इलाकों में ड्रोन से शूटिंग के लिए पुलिस की अनुमति लेनी होगी.
बिना पूर्व अनुमति के पांच से अधिक लोग एक साथ किसी तरह का जुलूस नहीं निकाल सकते हैं. रात दस बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है.
कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं कर सकता. साथ ही दीवारों पर भी किसी तरह के झंडे, पोस्टर, स्लोगन आदि नहीं लगाए जा सकते हैं.
किसी भी खुले स्थान या मकान की छतों पर ईंट, पत्थर, ज्वलनशील पदार्थ, सोडा बोतल या अन्या विस्फोटक सामग्री जमा नहीं की जा सकती है.
ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों या अन्य कर्मचारी के साथ अभद्रता या मारपीट करने पर विधिक कार्यवाही होगी.
धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक स्थानों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी. मास्क का प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा.
कोविड गाइडलाइंस के तहत सिनेमा हॉल, होटल, रेस्टोरेंट्स अपनी निर्धारित क्षमता के साथ संचालित होंगे. यहां भी हेल्प डेस्क होगी और मास्क का प्रयोग सुनिश्चित करवाया जाएगा.
कोई भी लिखित, मौखिक या अन्य किसी माध्यम से गलत जानकारी प्रवाह नहीं करेगा, जिससे शांति भंग की आशंका हो. साथ ही सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाने पर उचित विधिक कार्यवाही की जाएगी.
सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का यह दायित्व होगा ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अशांति फैलाने वाले पोस्ट नहीं करेगा. ऐसा होने पर एडमिन उस पोस्ट को डिलीट करेगा और पुलिस को इसकी सूचना देगा.