उत्तर प्रदेश

पारिवारिक लाभ योजना में नामांकन का हस्तक्षेप समाप्त होने से आवेदन की प्रक्रिया

Ritisha Jaiswal
16 Sep 2023 1:51 PM GMT
पारिवारिक लाभ योजना में नामांकन का हस्तक्षेप समाप्त होने से आवेदन की प्रक्रिया
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केवल ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
इलाहाबाद: समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जाने वाली पारिवारिक लाभ योजना में आवेदनों के सत्यापन में अब लॉटरी की भूमिका समाप्त हो गई है। अब समाज कल्याण विभाग की ओर से सभी काम करेंगे। साथ ही अब केवल ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
गरीब परिवार के लोगों को मुखिया की मृत्यु पर राष्ट्रीय परिवार योजना के तहत एक बार में 30 हजार रुपये का भुगतान किया जाता है। अब तक आवेदन के बाद लेखपाल का सत्यापन हुआ था, जिसे आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के पास मिला था, जिसमें कई बार आवेदन पत्र में समस्या आई थी, साथ ही आवेदन पत्र की सहमति के कारण आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के पास भी लग गया था। था. अब नामांकन की राष्ट्रपति में तीन रूढ़िवादी समिति ही निर्णय मूर्ति होगी जिसमें सदस्य सीडीओ और सदस्य सचिव जिला समाज कल्याण अधिकारी होंगे।
जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र पर आवेदन करें
जन्म-मृत्यु के एक वर्ष बाद प्रमाण पत्र लेने के लिए अब स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। ग्रुप एक उद्यम पेपर आवेदन करेंगे। आवेदन पर नगर निगम पर जांच विज़िट। जांच रिपोर्ट सुपरमार्केट को सौंपी जाएगी। निगम आरसीसीएमएस के पोर्टल पर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नगर निगम को आदेशित करेंगे। एक वर्ष बाद जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन और जारी करने की प्रक्रिया में कई बदलाव किये गये हैं। इसमें अब शपथ पत्र की जगह एक्स्ट्रा पेपर एप्लीकेशन की बात कही गई है। नगर निगम के जोनल अधिकारी संजय ममगाई ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत बिल्डिंग पेपर पर लिक्विडिटी को लेकर यह भी लिखा जाएगा कि देश के किसी भी हिस्से में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया है।
पारिवारिक लाभ योजना के लिए अब नई व्यवस्था की जा रही है। अब इसमें प्रिंस की भूमिका समाप्त हो गई है। नई व्यवस्था के तहत अब केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। जिले में लगभग चार हजार लोग इस योजना का लाभ पा रहे हैं।
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