उत्तर प्रदेश

शामली में पॉक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई

Rani Sahu
13 Nov 2022 10:13 AM GMT
शामली में पॉक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई
x
शामली (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश में शामली की पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मुमताज अली ने उस व्यक्ति पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
इस साल अप्रैल में, आरोपी की पहचान 32 वर्षीय मोहम्मद उस्मान के रूप में हुई, जो राजमिस्त्री के रूप में काम करता था, उसने 16 वर्षीय लड़की को उसके गांव से उस समय अगवा कर लिया, जब उसके माता-पिता दूर थे और तीन दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया।
बाद में उसने आपबीती सुनाई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने कहा, "मोहम्मद उस्मान के खिलाफ कैराना थाने में आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के मजबूत सहयोग से हमें कम समय में न्याय मिला और हम इससे पूरी तरह संतुष्ट हैं।"
शामली के पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने संवाददाताओं से कहा, जिले में यह तीसरा ऐसा मामला है, जिसमें पुलिस की त्वरित जांच के कारण आरोपी को सजा मिली है।
Next Story