उत्तर प्रदेश

जवाहर बाग कांड की CBI से जांच का अनुरोध करने वाली याचिका निस्तारित

Shantanu Roy
23 Dec 2022 12:30 PM GMT
जवाहर बाग कांड की CBI से जांच का अनुरोध करने वाली याचिका निस्तारित
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प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जवाहर बाग कांड की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच पूरी होने और अदालत में उसके द्वारा आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद इस मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया है। जवाहर बाग में पुलिस और स्वाधीन भारत सुभाष सेना के नेता राम वृक्ष यादव के अनुयायियों के बीच 2016 में झड़प हुई थी। अदालत के समक्ष बुधवार को सुनवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका के संबंध में सीलबंद लिफाफे में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर गौर करने के बाद अदालत ने कहा, ''सीबीआई द्वारा यह रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भेजी जाए।''
अदालत ने कहा, ''जो अधिकारी अपने दायित्व के निर्वहन में लापरवाही के दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए या भविष्य के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।'' मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने विजय पाल सिंह तोमर नाम के व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका का निस्तारण किया। तोमर ने मथुरा के सदर बाजार पुलिस थाना में दर्ज इस घटना की जांच सीबीआई से कराए जाने का अनुरोध किया था। अदालत ने दो मार्च, 2017 के आदेश के जरिए इस मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित किया था। सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद छह दिसंबर, 2022 को सीबीआई अदालत, गाजियाबाद में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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