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अदा करना होगा अर्थदंड, किशोरी की हत्या में चार को आजीवन कारावास
अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने किशोरी की हत्या मामले में चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
वर्ष 2013 में किशोरी की मां ने चितबड़ागांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसके पति रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। उसकी नाबालिग लड़की कक्षा आठ में पढ़ती थी। आरोपी उपेंद्र पाल पुत्र कपिलदेव पाल निवासी टीका देवरी थाना चितबड़ागांव उसे बहला फुसलाकर कहीं लेकर चला गया। वहां पर पहले से सगे भाई केदारनाथ पाल और तेजनाथ पाल पुत्रगण स्व. सीताराम पाल मौजूद थे। सभी ने छात्रा पर केरोसिन छिड़ककर जलाकर मार डाला।
मामले में आरोपी उपेंद्र की मां कौशल्या देवी का भी नाम प्रकाश में आया था। विवेचक ने सभी लोगों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन के तरफ से मामले में साक्ष्यों और दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत में चारों अभियुक्तों को दोषी पाया। सभी को आजीवन कारावास के साथ ही 25000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
न्यूज़ क्रेडिट :amritvichar