उत्तर प्रदेश

जमीन विवाद से जुड़े पक्षकार पांच लाख रुपये से होंगे पाबंद

Harrison
10 Oct 2023 1:38 PM GMT
जमीन विवाद से जुड़े पक्षकार पांच लाख रुपये से होंगे पाबंद
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उत्तरप्रदेश | देवरिया कांड के बाद जमीन से जुड़े विवाद को रोकने के लिए हर स्तर पर सख्ती शुरू हो गई है. गोरखपुर जोन में अब बीट सिपाही ऐसे विवादों की सूची बनाएंगे और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ न सिर्फ 107 (शांतिभंग की आशंका) की रिपोर्ट न सिर्फ मजिस्ट्रेट को देंगे बल्कि कार्रवाई पूरी कराकर पाबंदी का आदेश भी जारी कराएंगे. कम से कम पांच लाख रुपये से पाबंद किया जाएगा. अगर पाबंदी की शर्त टूटती हैं तो पैसे की वसूली होगी.
पाबंदी की अवधि छह महीने तक होती है, ऐसे में अफसरों को इस दौरान विवाद को निस्तारित करना होगा. बस्ती में चल रहे इस अभियान से एक भी विवाद सामने न आने पर इसकी सफलता देखते हुए एडीजी ने जोन के 11 जिले के ऑपरेशन 117 लागू कर दिया है. इस अभियान के तहत पुलिस पांच साल के पुराने आईजीआरएस और अन्य माध्यमों से आए जमीन विवादों का भौतिक सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार करेगी. विवादित व्यक्ति की सूची तैयार करने के बाद पाबंद और जब्तीकरण की रिपोर्ट प्रशासन को भेजेगी. एडिशनल एसपी व सीओ रैंक के अफसर प्रशासनिक अफसरों से तालमेल कर पाबंदी का आदेश कराएंगे.
पाबंदी के बाद नहीं हुई हिंसा की कोई घटना
एडीजी ने बताया कि अब तक की समीक्षा से पाया गया कि पुलिस धारा 107 की रिपोर्ट तो कई मामलों में भेजती है पर परंतु धारा 117 की कार्रवाई पूरी न होने से पाबंद करने के लिए दिए गए आदेशों की संख्या लगभग शून्य है. बताया कि बस्ती परिक्षेत्र द्वारा एक प्रयोग के तहत अभियान चलाकर समीक्षा की गई तो यह पाया गया कि जिन मामलों में 117 यानी पाबंदी का आदेश जारी हो गया है, उन मामलों में हिंसा की कोई घटना नहीं हुई.
रिपोर्ट ही नहीं पाबंद का आदेश भी जारी कराएगी पुलिस
एडीजी अखिल कुमार ने बताया कि पुलिस की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय आठ में परिशांति कायम करने व सदाचार का प्रावधान है. इसका इस्तेमाल अब पुलिस करेगी और विवादित मामलों की सूची तैयार करेगी. एडीजी के मुताबिक, पुलिस ऐसे मामलों में 107 के तहत रिपोर्ट तैयार कर भेजेगी और विभिन्न प्रक्रियाओं का अनुपालन करने के बाद धारा 117 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से पाबंदी का आदेश जारी कराएगी.
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