उत्तर प्रदेश

प्राइवेट फाइनेंस फर्म के कर्मचारियों को नोएडा की अदालत ने समन जारी किया

Teja
20 Dec 2022 3:45 PM GMT
प्राइवेट फाइनेंस फर्म के कर्मचारियों को नोएडा की अदालत ने समन जारी किया
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नोएडा जिला अदालत ने फर्म से 22 लाख रुपये का ऋण लेने वाले एक व्यवसायी के घर की दीवार पर कथित मानहानिकारक नोट लिखने के मामले में दिल्ली की एक निजी वित्त कंपनी के दो कर्मचारियों को सम्मन जारी किया है।नोएडा जिला अदालत के सिविल जज अवधेश कुमार ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया मामले में मामला बनता है।शिकायतकर्ता धरम सिंह की ओर से पेश अधिवक्ता अमित प्रभात नागर ने तर्क दिया कि आरोपी के कृत्य से उनके मुवक्किल की बदनामी हुई है।
नागर ने कहा, "आरोपियों ने सरफेसी अधिनियम (द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट) का उल्लंघन किया। उन्होंने मेरे मुवक्किल को बदनाम किया।"
याचिका क्या है?
नोएडा के व्यवसायी धरम सिंह ने जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से 22 लाख रुपये का ऋण लिया। कोविड के कारण वह समय पर दो या तीन ईएमआई का भुगतान नहीं कर सके।
फर्म के कर्मचारी रोहित तोमर और राजकुमार नोएडा के गौतम बुद्ध नगर स्थित उसके घर गए और उसके घर की दीवार पर काली स्याही से कथित रूप से अपमानजनक शब्द लिखे।धर्म सिंह ने फर्म और उसके कर्मचारियों के खिलाफ यह कहते हुए मानहानि का मामला दायर किया कि उन्होंने उनकी मानहानि की है।
वह अपने वकील अधिवक्ता अमित प्रभात नागर के माध्यम से एक स्थानीय अदालत में गए।कोर्ट ने दलील सुनने के बाद कर्मचारियों को समन जारी किया है। कोर्ट ने कर्मचारियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया। कोर्ट ने अब सुनवाई की अगली तारीख 3 फरवरी तय की है।




न्यूज़ क्रेडिट :-लोकमत टाइम्स

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