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उत्तर प्रदेश
नाबालिग छात्रा के साथ दुराचार, ट्रक चालक को मिला दस वर्ष कारावास की सजा
Rani Sahu
30 Sep 2022 12:37 PM GMT
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चित्रकूट, नाबालिग छात्रा से दुराचार के मामले में एक ट्रक चालक को कोर्ट ने दस वर्ष कारावास की सजा दी है। दोषी को पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड भी भुगतना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि कर्वी कोतवाली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री, जो कक्षा 11 की छात्रा थी, 30 जुलाई 2015 की शाम तीन बजे छोटी बहन के साथ दवा कराने पावर हाउस के पास गई थी। उस दौरान रामू पुत्र भगवानदीन ने उसे बुलाया था। पुत्री अपनी छोटी बहन को घर में छोड़कर शाम को रामू के साथ चली गई थी। वह घर में रखा जेवर और नगदी भी ले गई थी। आरोपी युवक ट्रक ड्राइवर था और घटना के बाद फरार हो गया था।
पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर रामू रैदास को गिरफ्तार करने के साथ छात्रा को ढूंढ लिया था। इस मामले में पुलिस ने न्यायालय में रामू के विरुद्ध धारा 363, 376 व पाक्सो एक्ट के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को पाक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संजय के लाल ने निर्णय सुनाया, जिसमें दोषसिद्ध होने पर रामू रैदास को दस वर्ष कारावास के साथ पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय के निर्णय के बाद दोषी को सजा भुगतने के लिए जिला कारागार भेज दिया गया।
अमृत विचार।
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