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उत्तर प्रदेश के जिले प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद अटाला में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए कथित मास्टरमाइंड बताए गए जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जमानत दे दी है। अटाला के साथ-साथ कई स्थानों पर पुलिस और जनता के बीच झड़प, आगजनी व हिंसा के मामले में मोहम्मद गिरफ्तार हुआ था। यह फैसला अधिवक्ता मंच के अधिवक्ता शम्सुल इस्लाम के बहस पर सुनाया गया है। जावदे पंप को लेकर जमानत आदेश के अनुसार पुलिस समय देने के बावजूद कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं प्रस्तुत कर सकी।
हिंसा में ईट-पत्थर समेत अराजक तत्वों का हुआ था इस्तेमाल
इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत दायर प्राथमिकी में जावेद मोहम्मद पर आरोप था कि उसने फेसबुक पर पोस्ट लिख कर शहर का अमन चैन बिगाड़ने का प्रयास किया लेकिन उसके अधिवक्ता का तर्क था कि फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जावेद मोहम्मद ने शहर के नागरिकों को मुस्लिम समाज को शांति से रहने और कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की थी। बीती दस जून को जुमे की नमाज के बाद शहर के अटाला स्थित मस्जिद के पास से शुरू हुआ बवाल नुरुल्लारोड, अकबरपुर और करेली तक हुआ था। इस दौरान हिंसा में जमकर ईट-पत्थर अराजक तत्वों ने चलाए थे।
जावेद की पत्नी के नाम पर निर्मित मकान पर चला था बुलडोजर
पुलिस ने अटाला हिंसा मामले में 24 घंटे बाद जावेद मोहम्मद पंप को हिंसा रचने और भड़काने के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इतना ही नहीं उस पर खुल्दाबाद और करेली थाने में कुल पांच एफआईआर नामजद किया गया था। उसके बाद 12 जून को जावेद मोहम्मद के नाम पर उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम पर निर्मित मकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया था। इस समय जावेद मोहम्मद देवरिया जेल में बंद है। आपको बता दें कि शहर में हुई हिंसा में कुल 92 नाजमद आरोपी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इन सभी को जेल भेज दिया गया है। जिस दिन अटाला में बवाल हुआ उसके एक दिन पहले 300 मोबाइल सक्रिय मिले थे। जिनमें रातभर बातचीत होती रही। पुलिस ने इन्हें ट्रेस कर रही है कि वह नंबर किसके हैं।
न्यूज़ क्रेडिट: asianetnews