उत्तर प्रदेश

कार चालक की हत्या के दोषी को उम्रकैद

Admin4
1 April 2023 1:41 PM GMT
कार चालक की हत्या के दोषी को उम्रकैद
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अमरोहा। अमरोहा 17 साल पहले कार लूटकर चालक की हत्या के मामले में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सुजा सुनाई है। साथ ही, उस पर 15,000 का जुर्माना भी लगाया। इस हत्याकांड में नामजद दो लोगों की मुकदमे की सुनवाई केदौरान मौत हो चुकी है और एक आरोपी फरार है।
यह मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में 17 अक्टूबर 2005 का है। मेरठ महानगर की ब्रहमपुरी कॉलोनी निवासी मुकेश शर्मा कार चालक था । वह 16 अक्टूबर को हापुड़ में नेशनल हाईवे पर सवारियों का इंतजार कर रहा था। इस दौरान गाजियाबाद जनपद के थाना हाफिजपुर के गांव अकदौली के रहने वाले बॉबी, सोनू, चांद व टिंकू उर्फ जितेंद्र ने जोया के लिए कार बुक की थी।
मुकेश सवारी लेकर जोया के लिए चला। 17 अक्टूबर की सुबह चालक मुकेश शर्मा का शव हसनपुर क्षेत्र के गांव चकौरी-लुहारी रोड किनारे स्थित एक बाग में मिला था। आरोपियों ने कार लूटने के बाद चालक की गोली मारकर हत्या कर शव फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने किसान रोहताश की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की थी। जब मुकेश घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता हुई और उसकी तलाश शुरू की। परिजन 23 अक्टूबर को कोतवाली पहुंचे। फोटो और कपड़ों से शव की पहचान की थी। बाद में पुलिस ने इस मामले में टिंकू उर्फ जितेंद्र, बॉबी व चांद को गिरफ्तार किया था, जबकि इस हत्याकांड में शामिल सोनू का अभी पता नहीं चला।
कुछ समय बाद तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई थी। यह मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय वीर सिंह की अदालत में चल रहा था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बॉबी व चांद की मौत हो गई। बुधवार को अदालत में मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र कुमार गर्ग ने पैरवी की। साक्ष्य के आधार पर अदालत ने टिंकू उर्फ जितेंद्र को दोषी ठहराया। शुक्रवार को अदालत ने टिंकू उर्फ जितेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई और 15,000 रुपये जुर्माना भी लगाया।
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