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बड़ी खबर
कौशांबी। उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने सोमवार को पत्नी की हत्या के आरोपी को उम्रकैद और 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के कादिराबाद गांव के कालका प्रसाद सिंह द्वारा 22 मार्च 2016 को अपनी पत्नी की गमछे से गला घोंट कर हत्या कर दी थी।
इस मामले में मृतका के पिता राजकुमार ने आरोपी पति के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई अपर जिला जज द्वितीय की अदालत में शुरू हुई। उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यो का परिशीलन के उपरांत अदालत ने आरोपी पति को हत्या का दोषी पाया और आज आरोपी कालका प्रसाद सिंह को आजीवन कारावास की सजा के साथ 20000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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