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उत्तरप्रदेश | न्यायालय ने मार्च 2010 में दवा व्यवसायी अमित जायसवाल की फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या करने के मामले में आरोपित संध्या मिश्रा, राजकुमार मिश्रा उर्फ राजू, मंगला प्रसाद द्विवेदी व मनोज कुमार द्विवेदी को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 32 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया. यह आदेश अपर सेशन जज डॉ लक्ष्मीकांत राठौर ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अखिलेश सिंह बिसेन, वादी के अधिवक्ता पवन कुमार दुबे और आरोपितों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर,पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद दिया.
अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा सुरेश चंद जायसवाल निवासी कीड़गंज का बेटा अमित जायसवाल उर्फ विक्की 18 मार्च 2010 की रात नौ बजे कॉटन मिल तिराहा नैनी से मेडिकल स्टोर बंद कर अपने घर कीडगंज आ रहा था. रास्ते में फिरौती के लिए उसका अपहरण कर लिया गया. तीन दिन बाद में उसका शव मंगहा घाट टोंस नदी में मिला. आरोपितों ने अपनी गिरफ्तारी के बाद बताया कि फिरौती के लिए अमित का अपहरण किया था और उसकी हत्या कर शव को कोहड़ार घाट के पास फेंक दिया था. अभियोजन ने वादी मुकदमा सुरेश चंद जायसवाल, राधा देवी, रामचंद्र जायसवाल, पंकज जायसवाल, विवेचक जितेंद्र नाथ पांडेय सहित 10 लोगों की गवाही करा कर मामले को अदालत के समक्ष साबित किया.
Tagsअपहरणहत्या के दोषी मां बेटे सहित चार को उम्रकैदLife imprisonment to four including mother and son accused of kidnapping and murderजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिसिलाआज का ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJANTA SE RISHTA NEWSJANTA SE RISHTATODAY'S LATEST NEWSHINDI NEWSINDIA NEWSKHABARON KA SISILATODAY'S BREAKING NEWSTODAY'S BIG NEWSMID DAY NEWSPAPER
Harrison
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