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रामपुर। युवक की हत्या के मामले में जिला जज ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। पटवाई थाना क्षेत्र निवासी मशकूर अहमद उर्फ बिल्लू को 27 जुलाई 2020 को गांव के कुछ लोगों ने उसको फोन करके बुला लिया था। उसके बाद पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उसको गोली मारकर घायल कर दिया था।
हालत गंभीर होने पर बेहतर इलाज के लिए उसको मुरादाबाद रेफर कर दिया गया था। जहां उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। विवचेना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही थी। शनिवार को जिला जज ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने बताया कि युवक की हत्या के मामले में निसार, नेक मोहम्मद, शेर मोहम्मद, भोलू और शारिफ को आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी सभी को सजा सुनवाई गई है। जबकि चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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