उत्तर प्रदेश

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

Kajal Dubey
7 Aug 2022 12:04 PM GMT
हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
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मिर्जापुर। अदलहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत 18 वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने शनिवार को हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार का अर्थदंड लगाया है।
अदलहाट थाना क्षेेत्र के उल्होपुर गांव निवासी कल्लू सिंह पटेल ने 28 मार्च 2006 को थाने में तहरीर देकर भाई की सिर कूंच कर हत्या किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। अदलहाट पुलिस ने हत्यारोपी चुन्नू लाल मौर्या निवासी बल्ली पुरवा थान चुनार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तार कर आरोपी को जेल भेज दिया। पुुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिला शासकीय अधिवक्ता आलोक राय ने गवाह और साक्ष्य को अदालत में प्रस्तुत कर हत्यारोपी को अधिक से अधिक सजा से दंडित करने की अपील की। गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने दोष सिद्ध पाए जाने पर हत्यारोपी चुन्नू लाल मौर्या को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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