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जानें क्या है पूरा मामला, छह अक्टूबर को होगी ट्रांसफर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई
श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण को लेकर जिला जज की अदालत में ट्रांसफर प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस मामले में हिंदू महासभा के अधिवक्ता ने विरोध किया वहीं शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी ने अपना जवाब अदालत में दाखिल कर दिया है। जबकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से कोई कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने सुन्नी बोर्ड को नोटिस जारी करते हुए
अगली सुनवाई के लिए छह अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह से जुड़े सभी वादों के लिए अलग से कोर्ट बनाने और सभी मामलों को वहां ट्रांसफर करने के लिए अधिवक्ता राजेन्द्र माहेश्वरी और महेन्द्र प्रताप सिंह की ओर से जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने जवाब दाखिल किया।
तनवीर अहमद ने बताया कि अदालत में उनके द्वारा ट्रांसफर प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया। सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में सुनवाई सुचारू तरीके से चल रही है। वादी पक्ष जान बूझकर मामले को टालने का प्रयास कर रहा है। हमने अपनी आपत्ति लिखित में भी दाखिल की है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा के अधिवक्ता देवकी नंदन शर्मा ने भी ट्रांसफर प्रार्थना पत्र का अदालत में विरोध किया।
उन्होंने बताया कि वादी पक्ष बहस से बचने के लिए अदालत में प्रार्थना देते रहते हैं। वादी पक्ष के अधिवक्ता दूसरी ओर राजेन्द्र माहेश्वरी व महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि ईदगाह कमेटी द्वारा दाखिल किए गए जवाब का काउंटर अदालत में दाखिल किया जाएगा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को नोटिस भेजा जाएगा। महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि यह मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसके लिए अलग कोर्ट बने और उसमें सुनवाई हो। ताकि मामले का निस्तारण जल्द से जल्द हो सके।
न्यूज़ क्रेडिट: amritvichar