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उत्तरप्रदेश | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सलारपुर की रद्द भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला प्रशासन को राजस्व रिकॉर्ड से नोएडा प्राधिकरण का नाम हटाने करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि अथॉरिटी का नाम जमीन के रिकॉर्ड से हटाकर किसानों का नाम दर्ज किया जाए.
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश ने राजेंद्र सिंह और अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया था. किसानों ने याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट को बताया कि नोएडा और जिला प्रशासन आदेश पर अमल नहीं कर रहे हैं.
अधिवक्ता पंकज दुबे के अनुसार, अधिग्रहण रद्द होने के बाद किसानों ने गौतमबुद्ध नगर के अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) को प्रार्थना पत्र देकर राजस्व रिकॉर्ड से नोएडा का नाम हटाने की मांग की. अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति) ने गत चार मार्च 2023 के आदेश से नोएडा प्राधिकरण के स्थान पर किसानों का नाम दर्ज करने की अर्जी को अस्वीकार कर दिया. एडीएम ने आदेश में लिखा कि याची सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सिविल अपील में पक्षकार नहीं थे, इसलिए वे लाभ के हकदार नहीं होंगे. किसानों ने वर्ष 2008 और वर्ष 2009 की भूमि अधिग्रहण की अधिसूचनाओं को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
न्यायालय के आदेश का पालन होगा ओएसडी
सलारपुर से संबंधित जिस जमीन का अधिग्रहण रद्द हो चुका है, उसको नए सिरे से अधिग्रहित करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने प्रस्ताव दो साल पहले बनाकर एडीएम(एलए) को भेजा रखा है. प्राधिकरण के ओएसडी अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि बहुत सारे खसरों पर किसान का नाम दर्ज करा दिया गया है. यह किसान छूट गया था. न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए किसान का नाम जमीन के मालिकाना हक के रूप में दर्ज करा दिया जाएगा. 42 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण फिर से करने के लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है.
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Harrison
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