उत्तर प्रदेश

फिरौती वसूलने के आरोप में दरोगा और उसके साथी को उम्रकैद की सजा

Admin4
9 Dec 2022 1:23 PM GMT
फिरौती वसूलने के आरोप में दरोगा और उसके साथी को उम्रकैद की सजा
x
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के प्रशासन सब के लिए एक है फिर चाहे वो बदमाश हो या कोई पुलिसकर्मी। इसी क्रम में फिरौती वसूलने और भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने कानपुर नगर के तत्कालीन दरोगा कुशलपाल सिंह और उसके साथी राजीव पाठक को दोषी ठहराते हुए भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुना दी है। साथ ही कुशलपाल पर 80 हजार और राजीव पर 70 हजार का जुर्माना भी लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ साक्ष्य के अभाव में सुशील कुमार सिंह, रामचंद्र और और राम दुलारे को बरी कर दिया है।
जानकारी देते हुए सरकारी वकील महेश कुमार त्रिपाठी ने कोर्ट में बताया कि वादी हरिराम भारद्वाज ने गुडंबा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 24 फरवरी 2011 की रात 2 लोग घर आए और बताया कि वादी के बेटे अभिनव ने उसके क्षेत्र में अपराध किया है। लिहाजा गिरफ्तारी करनी है। अभिनव घर पर नहीं था तो बड़े बेटे विवेक को ले गए। आरोपी दूसरे दिन की सुबह विवेक को गाड़ी से लेकर आए। कहा कि बेटे को जेल जाने से बचाना है तो 50 हजार लेकर डालीगंज क्रॉसिंग के पास आ जाओ। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस टीम वादी को लेकर डालीगंज क्रॉसिंग के पास पेट्रोल पंप पर गई और मार्शल में बैठे कुशलपाल सिंह और राजीव पाठक, सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
कुशल पाल के पास से सरकारी पिस्टल बरामद की थी। इस दौरान वहां आए एक अन्य व्यक्ति राम मिलन सिंह ने बताया था कि आरोपी उसके बेटे रवि को भी पकड़ लाए थे, जिसे छुड़ाने के एवज में बीस हजार रुपये लिए हैं। पुलिस ने कुशल पाल की तलाशी ली तो उसके पास से बीस हजार रुपये और दो हथकड़ी भी बरामद हुई थी।
Next Story