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युवक की भाला मारकर गैर इरादतन हत्या के आरोपी को 10 वर्ष की कैद
आठ वर्ष पूर्व पिता-पुत्रों के बीच संपत्ति को लेकर हुए झगड़े के दौरान पास खड़े युवक की भाला लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में गैर इरादतन हत्या करने के आरोपी बिशारतगंज के ग्राम रहमानपुर निवासी महावीर सिंह को सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-14 हरिप्रसाद ने 10 वर्ष कारावास व 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माने से 50 हजार रुपये वादी मुकदमा को बतौर मुआवजा दिए जाएंगे। एडीजीसी क्राइम तेजपाल सिंह राघव ने बताया कि वादी मुकदमा कृष्णपाल सिंह ने थाना बिशारतगंज में तहरीर देकर बताया था कि 27 सितंबर 2014 को सुबह 9 बजे गांव के महावीर सिंह व उनके नाबालिग लड़के व दूसरे लड़के के बीच बंटवारे को लेकर झगड़ा हो रहा था। मैं व भाई सुखपाल झगड़ा शांत कराने गए तो महावीर सिंह व उनके नाबालिग बेटे ने कहा कि तुम झगड़ा खत्म कराने आए हो।
इसी बात पर दोनों लोगों ने हम भाईयों पर भाले से वार कर दिया, लेकिन हम दोनों बच गए मगर पास में खड़े मेरे लड़के आशीष की गर्दन में भाला लगने से उसे गंभीर चोट आईं। अगले दिन ही आशीष उर्फ शेखर की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद महावीर व उसके पुत्र के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। नाबालिग आरोपी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई थी। शासकीय अधिवक्ता ने परीक्षण के दौरान 11 गवाहों के बयान कराए थे।