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लखनऊ कमिश्नर ने होटल लेवाना के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही कमिश्नर डॉ. रोशन जैकब ने लिवाना होटल मालिकों पर कार्यवाही करने के आदेश भी दिए हैं. उन्होंने फायर विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा है कि फायर एस्केप प्रणाली की जगह लोहे की ग्रिल के बावजूद कैसे फायर NOC दे दी गई. उन्होंने फायर विभाग की कार्यप्रणाली की जांच के आदेश भी दिए हैं. गौरतलब है कि होटल की तरफ से 2021 से 2024 तक का फायर एनओसी रिन्यूअल प्रस्तुत किया गया है.
आरोप है कि होटल लेवाना ने स्वीकृत मानचित्र के बिना ही निर्माण करा लिया था. दरअसल, जब हादसे के बाद लेवाना होटल के प्रबंधन से स्वीकृत मानचित्र की मांग की गई तो होटल प्रशासन एलडीए से कोई स्वीकृत मानचित्र नहीं दे सका. लिहाजा, कमिश्नर ने बिना नक्शे के बने हुए होटल के संचालन के लिए दोषी अफसरों पर भी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं. कमिश्नर ने लखनऊ के दूसरे होटलों पर भी विधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं. कमिश्नर से साफ-साफ कह दिया है कि अवैध होटलों को नोटिस जारी किया जाए. अगर ये होटल मालिक नोटिस का जवाब नहीं दें तो होटलों की सीलिंग की कार्रवाई तत्काल शुरू कर दी जाए.
एलडीए ने 26 मई 2022 भेजा था नोटिस
गौरतलब है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने 26 मई 2022 को नोटिस भेजा था. होटल लेवाना की तरफ से नोटिस का कोई जवाब नहीं आने पर 28 अगस्त 2022 को फिर से नोटिस दी गई, लेकिन इसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया. दरअसल, लखनऊ के हजरतगंज स्थित इसी होटल में सोमवार सुबह आग लग गई थी. जिस वक्त होटल में आग लगी, उस वक्त होटल में कई मेहमान मौजूद थे. इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. वहीं, कई लोग घायल हो गए.
Lucknow hotel fire incident | Lucknow's Levana Hotel to be demolished. Lucknow Divisional Commissioner has given instructions to seal and demolish. No copy of the approved map of the hotel was given to LDA: Roshan Jacob, Lucknow Commissioner#UttarPradesh pic.twitter.com/60p01k2FzP
— ANI (@ANI) September 5, 2022
Admin4
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